बेंगलुरु, आइएएनएस। बेंगलुरु में पुलिस द्वारा जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए अब कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। केवल जुर्माने के भुगतान के बाद लोग अपने वाहन छुड़ा सकते हैं। दरअसल, लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के वाहन पुलिस ने जब्त कर लिया था।
शहर में जब्त किए गए वाहनों के मालिक को कोर्ट से तो राहत मिल गयी है लेकिन उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होगा। साथ ही अपने वाहन को वापस लेने के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना होगा। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने बताया, ‘कर्नाटक हाई कोर्ट ने कोर्ट में पेशी से राहत देते हुए पुलिस स्टेशन में खड़े वाहनों को उसके मालिकों को वापस सौंपने की प्रक्रिया में गति की मंजूरी दे दी है।’ राव ने जुर्माने के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, ‘दोपहिए व तीनपहिए वाहनों को 500 रुपये और कार व ट्रक जैसे चारपहिए वाहनों को 1000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा।’
उन्होंने आगे कहा, ‘कृपया चालान का भुगतान करें और अपने वाहन ले जाएं।’ कमिश्नर ने कहा कि पुलिस विभाग ने कोर्ट से इस प्रक्रिया को आसान करने की मांग की थी ताकि वाहनों को रिलीज करने की प्रक्रिया में तेजी आए।
उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान बेंगलुरु पुलिस की ओर से एक लाख पास जारी किए गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आवश्यक सेवा प्रभावित न हो और इसमें किसी तरह की बाधा न आए। वाहन के लिए अनुमति को लेकर जारी होने वाले पास के लिए 45 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। दूसरे शब्दों में बेंगलुरु के लगभग 75 फीसद वाहनों के लिए पास का आग्रह किया गया। कर्नाटक के गृहमंत्री बसवराज भोमई जब स्वयं हालात का जायजा लेने निकले तो फर्जी पास लगाकर चलाई जाने वाली ऐसी काफी गाड़ियां पकड़ी गईं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, कर्नाटक में अब तक कुल 565 संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसमें से 229 लोग स्वस्थ होकर लौट चुके हैं वहीं 21 लोगों की मौत हो गई।